CG Samachar News

News and media website

नाबालिग अपहृता/पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले दो आरोपी को मुंगेली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,,

लोरमी व पथरिया थाना की टीम द्वारा महाराष्ट्र व बिलासपुर से दोनो आरोपियो को किया गया गिरफ्तार

मुंगेली – पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा नाबालिक बालिका एवं महिला संबंधी अपराधों मे त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण करने हेतू निर्देश दिये जाने परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली, पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नवनीत पाटिल के मार्ग दर्शन पर कार्यवाही की गयी जिसमे क्रमशः

WhatsApp Group Join Now


(1) थाना लोरमी अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.08.2024 के दोपहर इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क. 302/24 धारा 137 (2) वीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, विवेचना दौरान लोरमी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी किया गया मुखबिरो से प्राप्त सूचना एवं सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम पुणे महाराष्ट्र रवाना किया गया जो पुणे महाराष्ट्र मे आरोपी सुनील जोशी पिता मनीष उम्र 22 वर्ष साकिन बुधवारा थाना लोरमी जिला मुंगेली के कब्जे से नाबालिग अपृहता/पीड़िता को बरामद कर थाना सुरक्षार्थ लाकर अपृहता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया व अपने कथन मे आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करना बतायी जिस पर प्रकरण मे धारा 137 (2), 87,64(2)(3), 65 (1) बीएनएसएस, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी सुनील जोशी के विरूद्ध धारा सदर का आरोप पाये जाने से दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।


(2) थाना पथरिया अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2024 को थाना पथरिया उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06. 08.2024 के इसी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अप. क्र. 187/24 धारा 137(2) बीएनएस के तहत कायम कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पथरिया पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे लगातार पतासाजी किया गया, पतासाजी दौरान संदेही के परिजनो एवं मुखबिरो से प्राप्त सूचना तथा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर कोटा निवासी रवि कश्यप के कब्जे से नाबालिग अपृहता/पीड़िता को बरामद किया जाकर पीड़िता स्वास्थ्य परीक्षण व महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो आरोपी रवि कश्यप पिता सहेतरू उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 04 फिरगीपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. के द्वारा लगातार नाबालिक बालिका को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देते हुये लगातार दैहिक शोषण किया गया गया प्रकरण मे धारा 87, 65 (1) बीएनएसएस, 4-6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी रवि कश्यप के विरूद्ध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने से दिनांक 28.11.2024 को गिरफ्तार किया गया जिसे मान. न्यायालय शीघ्र पेश किया जाता है।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, निरीक्षक रघुवीर चन्द्रा थाना प्रभारी पथरिया, उपनिरी. सुन्दर लाल गोरले, सउनि पुहकल सिंह, प्र.आर.357 विनोदनाथ योगी, आर. संजय मिरे, म.आर. हेमलता साहू, नंदनी रजक की अहम भुमिका रही।

error: Content is protected !!