नाबालिग आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी PTI शिक्षक को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख अर्थदंड की सजा,

धीरेन्द्र तिवार दंतेवाड़ा
दंतेवाड़ा -गीदम में घर बुलाकर नाबालिग छात्रा से अश्लीश हरकत और छेड़खानी के मामले में आरोपी व्यायाम शिक्षक अजय सिंह को मंगलवार की दंतेवाड़ा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने पॉक्सो और एट्रोसीटी एक्ट में दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में अलग अलग सजा सुनाई है जिसमें एट्रोसीटी एक्ट के तहत आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड ,वहीं पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है । दोनो सजा एक साथ चलेंगी और कुल 1 लाख रुपए अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में आरोपी को 1 – 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।

अभियुक्त अजय सिंह को उसके विधिक अधिकार से भी अवगत कराया गया और बताया गया कि वे जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध बिना किसी शुल्क के माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।