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हत्त्या के मामले मे तीन आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा,,

नीलकमल सिंह ठाकुर

मुंगेली – हत्या के तीन आरोपी को उम्रकैद की सजा
थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 372/23 अंतर्गत धारा 302 201 120 b/ 34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2024 में प्रकरण के अभियुक्तगण राजा साहू, दिलु कुमार साहू ,दुर्गेश कुमार उर्फ बुलाटी सभी पिता रमेश कुमार तीनों निवासी ग्राम गौड खाम्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली को सत्र न्यायाधीश मुंगेली श्रीमान चंद्र कुमार अजगले के न्यायालय से आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थ दंड की सजा दिनांक 23 जनवरी 2025 को दी गई !प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पैरवी की है!

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