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पेट्रोल डालकर जिन्दा जलाने का प्रयास करने वाले दोनों आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार,,

पुरानी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम

मुंगेली -घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेन्द्र साहू पिता संतोष साहू उम्र 21 वर्ष निवासी दाऊपारा मुंगेली जो दिनांक 13.11.2024 को लगभग रात्रि 10.15 बजे सब्जी बाजार के पीछे दाऊपारा मुंगेली के पास खड़ा था उसी समय समीर खान एवं सोहेब खान अपनी मोटर सायकल से आये और गंदी-गंदी गाली गलौच करते हुये, आज इसको जिन्दा नहीं छोड़ना है कहते हुये जान से मारने की धमकी देकर पुरानी रंजीश को लेकर समीर खान अपने हाथ में रखे बाटल में भरे पेट्रोल को प्रार्थी के शरीर पर डाल दिया तथा माचिस मारने का प्रयास करने लगा तभी भीड़ बढ़ता देखकर दोनों आरोपी मोटर सायकल से भाग गये की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 463/24 धारा 296, 351(2), 109(1), 3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,

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इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया,पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया व अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली,पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मुंगेली एस.आर. धृतलहरे के मार्गदर्शन पर विवेचना दौरान थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा आरोपीगण 1. समीर खान पिता हमरद खान उम्र 28 वर्ष निवासी डबरीपारा मुंगेली 2. सोहेब खान पिता शेख अब्दुल्ला उम्र 28 वर्ष साकिन जुराली कटघोरा हा.मु. डबरीपारा मुंगेली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पुराना विवाद को लेकर जुर्म कारित करना स्वीकार किये जिसे दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक संजय सिंह राजपूत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, सउनि. के.पी. जायसवाल, प्रधान आरक्षक दिलीप साहू, प्रमोद वर्मा, आर. नोहर डड़सेना, रवि श्रीवास, महिला आर. बबीता श्रीवास की भूमिका अहम रही।

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