मुंगेली । कलेक्टर मुंगेली के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर साय के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 अक्टूबर 2025 को आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खम्हरिया और ग्राम दाऊकापा में दबिश देकर कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम खम्हरिया (थाना जरहागांव) निवासी कमल नारायण जोशी पिता तुलाराम जोशी, उम्र 43 वर्ष के मकान की पंचान विधिवत तलाशी लेने पर 07 बल्क लीटर महुआ शराब एवं 90 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया। यह अपराध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(2), एवं 59(क) के तहत गैर-जमानतीय अपराध की श्रेणी में आने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं, दूसरी कार्रवाई में ग्राम दाऊकापा (थाना जरहागांव) निवासी मंदाकिनी भास्कर पति प्रभात भास्कर, उम्र 32 वर्ष के मकान की तलाशी में 4.5 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद की गई। यह अपराध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत जमानतीय अपराध पाया गया, जिस पर आरोपीया को गिरफ्तार कर मुचलका जमानत पर रिहा किया गया। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी वृत्त प्रभारी जयसिंह मरकाम, लोरमी प्रभारी अमित शाह, पथरिया प्रभारी श्रीमती उम्मी रूमा, विसेन चंद्रवंशी सहित मुंगेली जिला आबकारी स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध शराब निर्माण और बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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