ट्रिपल मर्डर के आरोपी की फांसी टली, हाईकोर्ट ने सजा बदलकर किया आजीवन कारावास,,
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बहुचर्चित भिलाई ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड उचित नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी को सजा में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और उसे जीवनभर जेल में रहना होगा।

यह मामला 21 जनवरी 2020 का है। भिलाई के तालपुरी स्थित एक किराए के मकान में रवि शर्मा की पत्नी मंजू शर्मा, उनकी डेढ़ महीने की मासूम बेटी और एन. राजू नामक व्यक्ति के शव बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी रवि शर्मा ने स्वयं को मृत साबित करने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने एन. राजू की हत्या कर उसे अपना शव दिखाने की कोशिश की।

जांच के अनुसार, आरोपी ने तीनों को एल्प्रेक्स 0.5 नामक नींद की दवा दी और उनके हाथ-पैर तथा मुंह पर टेप चिपका दिया, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसने रसोई गैस सिलेंडर की मदद से शवों को जलाने का प्रयास किया और दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखकर घटना को पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर की गई आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।
मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका की मां को एक अनजान फोन कॉल आया। पुलिस जांच और फोरेंसिक साक्ष्यों में आरोपी के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य प्रमाण मिले। आरोपी के पास से बरामद चिपकने वाला टेप मृतकों के हाथ-पैर और मुंह पर लगाए गए टेप से मेल खाता था। उसके पास से एल्प्रेक्स 0.5 का खाली रैपर भी मिला। वहीं, हैंडराइटिंग विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि दीवार पर लिखा गया सुसाइड नोट रवि शर्मा की ही लिखावट थी।
इन सभी साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने उस सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसका अर्थ है कि आरोपी को जीवनभर जेल में रहना होगा। हालांकि, कानून के तहत उसके पास राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा।

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